दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सार्वजनिक स्थानों पर बिजली चोरी के आरोप में दो सरपंचों को 4.62 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया है। बिजली विभाग ने वसूली जल्द न होने पर एफआईआर दर्ज करने की भी संस्तुति की है।
सिरसा जिले के कुसुंबी और कंवरपुरा गांवों में बिजली चोरी का मामला सामने आया। कुसुंबी गांव में मार्च 2023 में एक मंदिर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। विभाग ने कुसुंबी के सरपंच वेद प्रकाश को 2.70 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया है।
प्रकाश ने कहा, "अगर मंदिर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी, तो इसमें सरपंच या पंचायत की क्या भूमिका है? विभाग ने मुझे चोरी के बारे में कभी सूचित नहीं किया। मुझे इसके बारे में तब पता चला, जब मुझे रिकवरी नोटिस मिला।"
इसी तरह, कंवरपुरा की पूर्व सरपंच पूनम देवी को 1.92 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया गया।
जून 2024 में पद से इस्तीफा देने वाली पूनम ने विभाग द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) राजेश कुमार ने कहा, "जब सार्वजनिक स्थानों पर बिजली चोरी होती है, तो ग्राम पंचायत जिम्मेदार होती है। या तो वह चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान करे या नुकसान की भरपाई करे।" उन्होंने कहा कि वसूली की कार्रवाई विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत की गई थी, जो ग्राम पंचायतों जैसी संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराती है यदि वे चोर के बारे में पर्याप्त जानकारी देने में विफल रहती हैं।
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