Haryana : प्रदूषण बोर्ड ने जगाधरी में अवैध रूप से चल रही दो इकाइयां सील कीं
हरियाणा Haryana : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दो कारखानों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों ने यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में स्थित अवैध रूप से चल रही दो औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया है।चेकिंग अभियान के दौरान ये इकाइयां एचएसपीसीबी से किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना संचालित पाई गईं।एचएसपीसीबी, यमुनानगर के सहायक पर्यावरण अभियंता अभिजीत सिंह तंवर ने कहा कि उन्होंने एचएसपीसीबी के एक अधिकारी विभम नायक के साथ मिलकर मंगलवार को दो इकाइयों मेसर्स नासिर उद्योग, जगाधरी और मेसर्स अर्शी मेटल इंडस्ट्रीज, जगाधरी को अवैध रूप से संचालित करने के लिए सील कर दिया था।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये औद्योगिक इकाइयां जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन करते हुए स्थापना एवं संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों के पास पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं हैं, जिससे बिना किसी स्टैक एवं सैंपलिंग सुविधा के वायु उत्सर्जन खुले वातावरण में फैल रहा है। तंवर ने बताया कि मैसर्स नासिर उद्योग, जगाधरी तथा मैसर्स अर्शी मेटल इंडस्ट्रीज, जगाधरी को एचएसपीसीबी, यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया द्वारा बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन इकाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि अब एचएसपीसीबी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव द्वारा पारित आदेशों पर उक्त इकाइयों के प्लांट एवं मशीनरी को सील करके इनका संचालन बंद कर दिया गया है।