Haryana : फोटो केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए

Update: 2025-01-11 09:04 GMT
हरियाणा   Haryana : गुरुग्राम की एक अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अध्यक्षता वाली जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी आदिल अहमद पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे जघन्य अपराधों में अधिकतम सजा की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों में रोकथाम हो सके। इसके अलावा, अदालत ने हरियाणा सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। यह अपराध 13 मई, 2022 को हुआ, जब अहमद ने साढ़े चार और पांच
साल की लड़कियों को बादशाहपुर में उनकी आवासीय कॉलोनी से अगवा कर लिया। 14 मई को शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद ने बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया, जहां उसने उनके साथ दुष्कर्म किया। फोरेंसिक साक्ष्यों से पता चला कि उसके कपड़ों पर मिले खून के धब्बे दोनों पीड़ितों से जुड़े थे और मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई।अदालत का फैसला ऐसे गंभीर अपराधों को उचित गंभीरता से संबोधित करने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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