Haryana : अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी

Update: 2024-10-19 07:31 GMT
हरियाणा  Haryana : स्थानीय सिविल अस्पताल में शुक्रवार को एएसएमओ डॉ. सोनिया की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। समिति ने जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जुलाई से सितंबर तक की तिमाही निरीक्षण रिपोर्ट और अस्पताल पंजीकरण के नवीनीकरण पर चर्चा की। डॉ. सोनिया ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण करना कानूनी अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और अवैध भ्रूण परीक्षण की शिकायत या संदेह होने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
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