Haryana: अब 'रीलबाजों' पर नहीं चलेगी रहम,ट्रेन और ट्रैक के पास ऐसा किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

Update: 2024-11-17 04:35 GMT
Haryana: ट्रेन, स्टेशन प्लेटफार्म, रेलवे फुट ओवरब्रिज और ट्रैक के अंदर किसी भी तरह का वीडियो बनाना या सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। अगर कोई यात्री या व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गतिविधियों से जान को खतरा हो सकता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। चूंकि ट्रेनों की गति बढ़ गई है, इसलिए ऐसी गतिविधियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने यात्रियों को जागरूक करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक पर आना प्रतिबंधित है।
इसलिए ऐसी कोई गतिविधि न करें कि पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़े।आजकल युवा सार्वजनिक स्थानों पर भी मोबाइल फोन पर रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। रेलवे की परिधि में ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई युवक या यात्री वीडियो बनाने या स्टंट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्लेटफार्म पर टिकट लेकर आएं। यह भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी परिजन को ट्रेन में चढ़ाने आए हैं तो अपनी और अपने परिजन की सुरक्षा का ख्याल रखें। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें।
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