Haryana हरियाणा : पलवल में एक फास्ट-ट्रैक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने 15 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने तथा उसके परिवार से जबरन पैसे ऐंठने के लिए दो लोगों को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा द्वारा दिए गए फैसले में अपराधों की जघन्य प्रकृति पर जोर दिया गया और दोषियों को लगातार सजा सुनाई गई - जो कि सामान्य समवर्ती सजा प्रथा से अलग है। तीसरे साथी को जबरन वसूली में इस्तेमाल किए गए अवैध सिम कार्ड उपलब्ध कराने के लिए दो साल के कठोर कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में ₹5 लाख का भुगतान करने का भी आदेश दिया, जिसे वयस्क होने तक सावधि जमा खाते में जमा किया जाना था।
यह मामला 23 जनवरी को 15 वर्षीय लड़की के अपहरण से जुड़ा था। जांचकर्ताओं ने कहा कि दो संदिग्धों - जिनकी पहचान पलवल के 28 वर्षीय लोकेश कुमार और 29 वर्षीय जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है - ने उसे ट्यूशन से घर लौटते समय अगवा कर लिया, जबरन कार के अंदर उसके कपड़े उतार दिए और उसका वीडियो बना लिया। जांचकर्ताओं ने कहा कि इस वीडियो का इस्तेमाल बाद में उसके पिता से ₹3 लाख नकद और सोना वसूलने के लिए किया गया।