Rohtak. रोहतक: राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह पंजीकरण marriage registration की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) और ग्राम सचिवों को विवाह रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया है।
डीसी अजय कुमार ने कहा कि अब स्थानीय स्तर पर विवाह पंजीकरण किया जा सकेगा। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर विवाह पंजीकरण का अधिकार केवल तहसीलदारों को था। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव स्थानीय निकाय, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे।