हरियाणा Haryana : हरियाणा के महानगरीय क्षेत्रों में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना या मौजूदा लोड बढ़ाना अब और आसान हो गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अब आवश्यक दस्तावेजों और शुल्कों के साथ पूरा आवेदन जमा करने के तीन दिनों के भीतर यह सेवा प्रदान की जाएगी।
इस सुविधा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाया गया है, जिससे समयबद्ध वितरण और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
नगरपालिका क्षेत्रों में यही सेवा प्रदान करने की समय-सीमा सात दिन निर्धारित की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 15 दिन होगी। जिन मामलों में सिस्टम विस्तार या अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, उनके लिए समय-सीमा 34 दिन निर्धारित की गई है।
निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए, अधिसूचना में उप-मंडल अधिकारी (संचालन) को सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। कार्यकारी अभियंता (संचालन) प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जबकि अधीक्षण अभियंता (संचालन) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
इस कदम का उद्देश्य हरियाणा में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाना तथा त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।