Haryana : नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
हरियाणा Haryana : कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने 17 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक युवक जॉनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, लड़की के पिता ने 3 सितंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी स्कूल जाने के बाद लापता हो गई थी। जांच में पता चला कि जॉनी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। लड़की 18 अक्टूबर 2021 को बरामद हुई और उसका बयान दर्ज किया गया। जॉनी को आईपीसी की धारा 376-ई के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब है कि उसे अपने प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। उसे आईपीसी की धारा 450 के तहत 10 साल की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई। ये सजाएं एक साथ चलेंगी।