हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने 2023 के एक स्नैचिंग मामले में एक दोषी को पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने 7 जनवरी 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि सेक्टर 22 में एक मोटरसाइकिल सवार स्नैचर उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। पालम विहार थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी निखिल के रूप में हुई।