Haryana : नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजाv
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार 9 फरवरी 2021 को पश्चिमी महिला थाने में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने की शिकायत मिली थी। थाने में पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 19 फरवरी 2021 को नूंह जिले के बिच्छोर गांव निवासी मोहम्मद ताज उर्फ राहुल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था।