Haryana : गुरुग्राम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल की कैद

Update: 2024-09-17 07:10 GMT
हरियाणा  Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के अनुसार, 2020 में एक स्थानीय निवासी ने महिला पुलिस थाने, मानेसर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत के बाद, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खांडसा गांव निवासी कुलदीप के रूप में हुई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अदालत में दायर आरोपपत्र और सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने सोमवार को आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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