Haryana : नाबालिग का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को 20 साल की जेल

Update: 2024-09-29 07:42 GMT
हरियाणा  Haryana : गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुग्राम निवासी साहिल (25) को 2022 में चार साल की बच्ची का यौन शोषण करने का दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद की सजा सुनाई है।गुरुग्राम के सिटी सोहना पुलिस स्टेशन में प्राप्त शिकायत के आधार पर, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
मामला दर्ज होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सोहना की बंध कॉलोनी के साहिल उर्फ ​​बंटी को गिरफ्तार कर लिया।
साहिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस
ने मामले की जांच की और उसके खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया।गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दायर चालान के आधार पर तथा पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने साहिल को अपराध का दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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