हरियाणा Haryana : गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत ने नानू कलां गांव के 28 वर्षीय युवक तुषार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद की सजा सुनाई है।पटौदी थाने में 15 सितंबर 2020 को दर्ज लिखित शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 की धारा 6, 8 और आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।