Haryana : नाबालिग लड़की के बलात्कार और अपहरण के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
हरियाणा Haryana : यहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में 44 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना इस साल जनवरी में हुई थी, जब पीड़िता बाहर खेल रही थी। आरोपी उसे खाने के लिए कुछ देने के बहाने एक खाली पड़े निजी स्कूल की इमारत में ले गया। लड़की ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और पुलिस ने जल्द ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया है कि आरोपी को 20 लोगों के बयानों और बयानों, एक मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया।