हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2019 में एक निवासी ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने दौलताबाद गांव के रोहित नामक व्यक्ति पर अपनी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
शिकायत के बाद सदर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह जेल में था। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में दाखिल चार्जशीट और गुरुग्राम पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।