Haryana : रोहतक में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या अदालत ने पत्नी और उसके साथी को जमानत देने से किया इनकार
हरियाणा Haryana : रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सलेंदर सिंह की अदालत ने बुधवार को एक महिला और उसके साथी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर महिला के पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। दिव्या नाम की महिला और उसके साथी दीपक, जो महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी हैं, ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। मृतक अजय सुहाग के पिता रणबीर सुहाग के वकील अशोक कादयान ने कहा, "अदालत ने दोनों जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया है।" रोहतक जिले के डोभ गांव के अजय सुहाग उर्फ मगन ने 18 जून को कथित तौर पर एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन पहले
मगन ने सोशल मीडिया पर एक संदेश अपलोड किया था, जिसमें कहा गया था कि वह अपनी जान देने जा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी अपने प्रेमी, जो एक पुलिस अधिकारी है, के प्रमोशन के लिए पैसे मांग रही थी। संदेश में उन्होंने कहा, "मेरी पत्नी दिव्या और उसका प्रेमी दीपक उसके प्रमोशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। मैंने उसे 3.5 लाख रुपये दिए हैं। अब, वे मुझ पर अपने पिता को मारने का दबाव बना रहे हैं ताकि मैं उनकी संपत्ति हासिल कर सकूं और उन्हें और पैसे दे सकूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं खुद को मार डालूंगा।" कथित आत्महत्या के कुछ दिनों बाद, मगन की पत्नी दिव्या का अपने कथित प्रेमी दीपक के साथ डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।