Haryana : पलवल में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर इंस्पेक्टर को 6 महीने की जेल

Update: 2024-12-24 06:46 GMT
 हरियाणा   Haryana : स्थानीय अदालत ने हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। उस पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने सुनाया। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन सीजेएम पूनम कंवर ने सदर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर एसएचओ को एक आरोपी सुभाष को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, जो एक महिला याचिकाकर्ता द्वारा दायर गुजारा भत्ता के मामले में वांछित था। कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता के पति सुभाष ने कोर्ट में 1.65 लाख रुपये जमा करा दिए हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया और न तो सुभाष ने पैसे जमा कराए और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उनके खिलाफ सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। आरोपी नूंह जिले में तैनात था। उसके खिलाफ 2023 में आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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