Chandigarh,चंडीगढ़: सोहाना में इमारत ढहने से दो युवकों की मौत के दो दिन बाद आज डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और चल रहे निर्माण कार्यों का नए सिरे से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उल्लंघनों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "जिले में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी चल रहे निर्माण भवन उपनियमों के अनुसार हों, अन्यथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उल्लंघन नोटिस जारी किए जाएंगे।" डीसी ने कहा कि घोर मानवीय लापरवाही से हुई घातक घटनाओं के मद्देनजर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करके संबंधित भवन शाखाओं को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "केवल ड्राइंग को मंजूरी देना पर्याप्त नहीं है; बल्कि समय-समय पर चल रहे निर्माणों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि निर्माण भवन उपनियमों/स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार है या नहीं।"
एडीसी (जी) विराज एस तिड़के, एमसी कमिश्नर टी बेनिथ, एडीसी (यूडी) अनमोल सिंह धालीवाल, एडीसी (आरडी) सोनम चौधरी और मुख्यमंत्री फील्ड ऑफिसर (सीएमएफओ) दीपांकर गर्ग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को निर्माणों की जांच के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू करना चाहिए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करने पर जोर दिया, जो उल्लंघन को हटाने में विफल रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और यहां तक कि ध्वस्तीकरण का सामना करना पड़ेगा। एमसी कमिश्नर को नोटिस देने की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा गया। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) से मल्टीस्टोरी इमारतों के निर्माण में उल्लंघन की जांच करने का आग्रह करते हुए डीसी ने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा एमसी सीमा से बाहर के क्षेत्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों ("लाल डोरा") के लिए, "लाल लकीर" क्षेत्रों में ऊंची इमारतों की बढ़ती संख्या के प्रति सख्त रुख अपनाने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को एक अलग पत्र भेजा जाएगा। उल्लंघनकर्ताओं को कड़ा संदेश देते हुए जैन ने कहा कि निर्दोष लोगों को अनधिकृत आवासों में रखने या उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बेसमेंट खोदने का लालच अब उन्हें महंगा पड़ेगा।