Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने मंगलवार को मादक पदार्थ तस्करी के 2020 के एक मामले में एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी की पहचान हिसार निवासी बलराम के रूप में हुई है। पुलिस को नवंबर 2020 में अलीपुर गांव के पास गुरुग्राम-सोहना रोड पर उसकी कार से 87 किलो गांजा बरामद हुआ था।