Haryana : हाईकोर्ट तैयारी के आधार पर तर्क दें, एआई के आधार पर नहीं

Update: 2025-10-06 07:49 GMT
हरियाणा Haryana : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही इस दौर का प्रचलित शब्द हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत के अंदर बहस करने की बुद्धिमत्ता अभी भी ज़्यादा मायने रखती है, और अदालत के अंदर एआई का इस्तेमाल "कठोर आदेश" का कारण बन सकता है।
सुनवाई के दौरान न्यायिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वकीलों द्वारा मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन सर्च (जिसमें एआई उपकरण भी शामिल हैं) पर निर्भर रहने पर कड़ा रुख अपनाते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने कहा कि ऐसी जानकारी "तर्कों के लिए मामला तैयार करते समय पहले ही एकत्र कर ली जानी चाहिए थी।"
न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने ज़ोर देकर कहा, "यह अदालत सुनवाई के दौरान, अदालत के ठीक सामने, बार के संबंधित सदस्यों द्वारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बार-बार चिंतित और परेशान है।" उन्होंने आगे कहा कि कभी-कभी कार्यवाही "जवाब का इंतज़ार करते हुए रोकनी पड़ती है, जो ऐसे मोबाइल फ़ोन से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मिलता है।"
यह बात न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने एक पुराने मामले का ज़िक्र करते हुए कही, जिसमें इसी तरह के आचरण के लिए एक वकील का फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया था। न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने नवीनतम आदेश को बार सदस्यों के बीच प्रसारित करने का निर्देश देने से पहले कहा, "अदालत के कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह जानकारी बार सदस्यों के बीच प्रसारित करने के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भेज दी गई है।" इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को फिर से होगी।
पीठ पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस तरह की प्रथा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "सबसे पहले, अदालत में बहस के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक अशिष्ट और गैर-पेशेवर रवैया दर्शाता है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरे, आईपैड या लैपटॉप, जिन्हें कार्यालय व्यवस्था और केस फाइलों के साथ एकीकृत पेशेवर उपकरण माना जाता है, के विपरीत, मोबाइल फोन को अदालती कार्यवाही में बहस के दौरान इस्तेमाल के लिए स्वीकार्य उपकरण नहीं माना जाता है।"
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