Haryana : नाबालिग से बलात्कार के मामले में गुरुग्राम निवासी को आजीवन कारावास
हरियाणा Haryana : गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत ने 2018 में 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए 46 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।पीड़िता की लिखित शिकायत और मेडिकल जांच के आधार पर, POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 6 और 8 और IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।इसके बाद, गुरुग्राम के सेक्टर 39 निवासी आरोपी योगेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच टीम ने प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोप सही पाए। तदनुसार, एक केस फाइल तैयार की गई और ट्रायल के लिए अदालत में पेश की गई। ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ आरोप तय किए गए।
गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने योगेंद्र को अपराध करने का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत उसे तीन साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।उसे आईपीसी की धारा 506 के तहत भी छह महीने की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कुल मिलाकर उसे आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।