हरियाणा : युवाओं के लिए खुशखबरी! निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लागू
निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण लागू हो गया और इसके साथ ही उद्योगपतियों एवं मौजूदा श्रमिकों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण लागू हो गया और इसके साथ ही उद्योगपतियों एवं मौजूदा श्रमिकों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वालों श्रमिकों की चिंता यह है कि नौकरी गई तो उनका घर कैसे चलेगा, जबकि उद्यमियों की चिंता है कि उन्हें कौशल युक्त श्रमिक कैसे मिलेंगे। ऐसे में उद्योपतियों ने रोजगार अधिनियम के खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाने की भी ठानी है।
हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी से 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। जिसका सबसे ज्यादा असर पानीपत की इंडस्ट्री को पर पड़ेगा।
पानीपत में एक लाख से ज्यादा श्रमिक यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से हैं। रोजगार अधिनियम के अनुसार फैक्टरियों में 75 प्रतिशत जिले के युवाओं को रोजगार देना होगा। रोजगार अधिनियम को लेकर फैक्टरी मालिक और श्रमिकों में चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर जिले के युवाओं में खुशी का माहौल है कि उन्हें जिले में ही रोजगार मिलेगा। नियम के अनुसार पानीपत के करीब दो लाख युवाओं को जिले में ही रोजगार मिल सकेगा।