हरियाणा Haryana : पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
बी.सी. समुदायों के कई प्रतिनिधिमंडलों ने मंत्री से मुलाकात कर बताया कि उनके बच्चों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सरल पोर्टल के माध्यम से तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार की 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की श्रेणी निर्धारित करने के लिए आय सीमा से वेतन और कृषि आय को बाहर रखा गया है। जिन व्यक्तियों की सकल आय 8 लाख रुपये तक है, वे इस श्रेणी में आते हैं। अधिसूचना का पालन करने के बजाय कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार कुल आय में वेतन या कृषि आय को जोड़ रहे हैं, जिसके कारण पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी उपायुक्तों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, "पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए।"