हरयाणा: कोर्ट ने दोषी पिता को बेटी के साथ अनुचित कृत्य करने को लेकर सुनाई उम्रकैद की सजा
सोनीपत क्राइम नई अपडेट: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छह वर्ष की बच्ची के साथ अनुचित कृत्य करने वाले पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। बाल संरक्षण आयोग को खरखौदा के एक युवक ने शिकायत भेजकर बताया था कि एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। उसके तीन बच्चे उसके पति के पास रह गए थे। बाद में उससे अलग रह रहे परिवार के सदस्य बच्चों को ले गए, लेकिन वह अपनी छह साल की बच्ची को अपने पास ले आया। जिसके साथ वह अनुचित कृत्य कर रहा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया। पुलिस को सूचना देने के साथ ही उसका सामान्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। जांच के बाद युवक की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर, 2019 को बच्ची के पिता के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट, भादंसं की धारा 323 व 376एबी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।