Haryana : युद्ध में मारे गए अग्निवीरों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का मुआवजा
हरियाणा Haryana : कैबिनेट ने आज अग्निवीरों में से युद्ध में हताहत हुए अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और वीरता या विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं के लिए एकमुश्त नकद पुरस्कार के प्रावधान को मंजूरी दे दी।राज्य सरकार रक्षा और अर्धसैनिक बलों के युद्ध में हताहत हुए अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करती है और अब उसने अग्निवीरों को भी यही लाभ देने का फैसला किया है।2022-23 में हरियाणा से कुल 1,830 अग्निवीरों, 2023-24 में 2,215 और 2024-25 में 2,108 का चयन किया गया। अग्निवीरों के पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाना है। हरियाणा सरकार ने आज पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया।लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार के एक पात्र सदस्य को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी भी स्वीकृत की गई है। लेफ्टिनेंट नरवाल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे।
मंत्रिमंडल की बैठक में 19 फरवरी, 2019 को पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के अटाली गांव में 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने को भी मंजूरी दी गई।एआई विकास परियोजनासरकार ने 2025-2028 के लिए हरियाणा एआई विकास परियोजना (एचएआईडीपी) को भी मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 474.39 करोड़ रुपये है, और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया है। इस परियोजना को विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ तीन साल (2025-2028) की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है। प्रमुख घटकों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है, जैसे कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (GAIC), गुरुग्राम और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी (HACF)।
मंत्रिमंडल ने राज्य में एक नई गौशाला के लिए भूमि पर लगाए जाने वाले पूरे स्टांप शुल्क को माफ करने की मंजूरी दी।ब्रिटिश काल की नगरपालिका संहिताइसने मौजूदा ब्रिटिश काल की नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को निरस्त करने और लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लानेके लिए सभी नगरपालिकाओं में कार्यान्वयन के लिए हरियाणा नगरपालिका लेखा संहिता, 2025 की अधिसूचना को भी मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें राज्य में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण की नीति में संशोधन किया जाएगा। नीति में संशोधन से भुगतान उतना ही हो जाएगा जितना कि केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूमि मालिकों को भुगतान करती हैं। सरकार ने 'पंडित लखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना' नामक एक नई योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, अगर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में सभी स्रोतों से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय दर्शाई गई है, तो आवेदक को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले लोगों को 7,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।