Haryana : अपने साले की हत्या के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2025-01-30 08:14 GMT
हरियाणा Haryana अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 2022 में अपने साले की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2022 की रात बसई एन्क्लेव में हरविंदर नामक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे की शिकायत के आधार पर सेक्टर 10ए थाने में मृतक के साले के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपी की पहचान झज्जर जिले के डीघल गांव निवासी नवीन के रूप में हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर एडीजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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