Haryana : डकैती के मामले में बावरिया गिरोह के 8 सदस्यों को 10 साल की सज़ा
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने मंगलवार को 2016 में डकैती करने के लिए बावरिया गिरोह के आठ सदस्यों को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्यों ने 2016 में 10 अगस्त की रात को नैनवाल गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाया था। जब घर के मालिक ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, लेकिन किसी तरह पीड़ित ने दरवाजा बंद कर लिया और आरोपी वहां से भाग गए। मानेसर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने सहरावन गांव में भी डकैती की थी, जहां उन्होंने उसी रात एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी पहचान जय भगवान, राजबीर, राका, सुनील, नरेश, लंबू, मुन्ना और हेमंत के रूप में हुई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने मंगलवार को सभी आठ दोषियों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।"