Haryana: फतेहाबाद के व्यक्ति की हत्या के लिए 6 को उम्रकैद

Update: 2025-08-28 09:26 GMT
Haryana हरियाणाफतेहाबाद की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को दो साल पहले जिले के चौबारा गांव में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फतेहाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने छह लोगों को दोषी ठहराया- शीशपाल, उसके दो बेटे- शालिंदर, उत्तम सिंह उर्फ ​​सुरेश, संदीप, सतबीर, सभी जिले के चौबारा गांव के निवासी और हिसार के मिर्जापुर के आकाश।
आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 342 (गलत तरीके से कारावास), 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश ने उनमें से प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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