हरियाणा Haryana : जिला न्यायालयों में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 42,164 मामलों का निपटारा किया गया। इनका आयोजन हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया।फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष संदीप गर्ग और डीएलएसए की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव रितु यादव ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए 17 बेंचों का गठन किया गया था।पीठों का नेतृत्व न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया, जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह और ज्योति लांबा,
विजय जेम्स (अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय), जितेंद्र सिंह (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नवीन कुमार, अनिल कुमार, सौरभ शर्मा, अमितेंद्र सिंह, रजत कुमार कनौजिया, दीपक यादव, कोमल, प्रेरणा आर्य, तरुण चौधरी, हिमानी सागर, प्रियंका वर्मा और नीतिका भारद्वाज शामिल थे। लोक अदालत में कुल 50,837 मामले भेजे गए, जिनमें से 42,164 का आपसी समझौते से निपटारा किया गया। इनमें दुर्घटनाओं के 60 मामले, 6,013 छोटे-मोटे आपराधिक मामले, 1,717 चेक बाउंस मामले, 336 बिजली संबंधी विवाद, 24,636 ट्रैफिक चालान, 10 श्रम विवाद, 381 वैवाहिक विवाद, 4,054 सिविल मामले, 342 बैंक वसूली मामले और 4,615 राजस्व मामले शामिल हैं।
रितु यादव ने कहा कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे की दिशा में काफी रुझान देखा गया। अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और सर्वोच्च न्यायालय तक अपील योग्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अदालती फीस वापस की गई और पक्षों ने समय और धन दोनों की बचत की।पड़ोसी पलवल जिले में, अदालतों ने 2,669 मामलों का निपटारा किया।