हरियाणा Haryana : नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में झुंझुनू (राजस्थान) निवासी रणजीत उर्फ कालू व संपत, नारनौल निवासी राम दुलारी उर्फ दुलारी देवी व कपिल उर्फ सोनू शामिल हैं। जिला पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इन दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 17 अक्तूबर 2018 को गांव सरेली निवासी जसवंत व प्रीतम उर्फ लालू बाइक पर सवार होकर किसी काम से पटीकरा गए थे। गांव लौटते समय जोरासी गांव के पास एक कार ने उन्हें रोक लिया। दोषी कार से उतरे और प्रीतम के साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया। बाद में वे प्रीतम को गंभीर हालत में सिंघाना रोड पर छोड़कर चले गए। प्रवक्ता ने बताया कि प्रीतम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जसवंत की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
सिरसा प्रशासन ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया
सिरसा: जिला प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। हालांकि, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर "ग्रीन" पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने घोषणा की कि हरे और बेरियम लवण वाले पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, विस्फोटक अधिनियम 1884 और संबंधित विनियमों के तहत जारी आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल निर्धारित समय के दौरान ही किया जा सकता है - दिवाली और गुरु पूर्णिमा के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के लिए रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।