हरियाणा Haryana : दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा भिवानी में ऐसे पीड़ितों की मदद कर रही है। जिला पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पिछले दो दिनों में तीन घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद की है, जिन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें सरकार की कैशलेस सुविधा के तहत उपचार मिला। पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभागों ने महज छह घंटे के भीतर दस्तावेजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सुनिश्चित किया कि तीनों पीड़ितों को सरकार द्वारा प्रदान की गई कैशलेस उपचार योजना का लाभ मिले। भिवानी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नितीश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य समय पर और प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है,
खासकर उस समय जब जान बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस पायलट प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), पुलिस, अस्पताल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) और अन्य हितधारक शामिल थे। एसपी ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटना के पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार के हकदार हैं। यह योजना मोटर वाहनों से जुड़ी सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होती है, चाहे सड़क किसी भी प्रकार की हो। यदि कोई पीड़ित पहले से ही किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना का लाभार्थी है, जो समान लाभ प्रदान करती है, तो अन्य योजनाओं का उपयोग करने से पहले उपचार लागत को पहले इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। हालाँकि, जो व्यक्ति दुर्घटना के 24 घंटे से अधिक समय बाद अस्पताल में भर्ती होते हैं, वे इस लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत उपचार आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों सहित सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।