Gurugram: नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में शख्स को आजीवन कारावास

Update: 2024-09-14 15:34 GMT
Gurugram गुरुग्राम। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी रोहित पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और रोहित पर 5 साल पहले 2019 में उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि इस शिकायत के बाद, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अदालत में दायर आरोप पत्र और गुरुग्राम पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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