गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: हरियाणा महिला आयोग सख्त, पुलिस को दिए सुरक्षा के निर्देश
गुरुग्राम: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शिनी ने मंगलवार को कहा कि आयोग ने गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हिट-एंड-रन मामले का तुरंत संज्ञान लिया है। पुलिस ने धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज कर पलवल के रहने वाले आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रियदर्शिनी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद आयोग ने सेक्टर 55-56 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और एसीपी अमित भाटिया से बात की। उन्होंने कहा कि घटना के वीडियो में आरोपी दुर्घटना से पहले महिला का पीछा करता हुआ दिख रहा है।
उन्होंने कहा, "आयोग ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। हमने सेक्टर 55-56 पुलिस स्टेशन के एसएचओ और बाद में एसीपी अमित भाटिया से बात की। तब तक घटना की जानकारी सामने आ चुकी थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक युवक लड़की का पीछा कर रहा था... मैंने खुद भी उससे बात की और उसने मुझे बताया कि आरोपी कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था... यह गोल्फ कोर्स रोड पर हिट-एंड-रन का एक गंभीर मामला है। हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया है। पलवल के रहने वाले आरोपी कल्याण बैसला को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है।"
चेयरपर्सन ने कहा, "हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।"
इस बीच, गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। उसे गुरुग्राम लाया जा रहा है।
साथ ही, गुरुग्राम पुलिस ने मामले में BNS की धारा 109 भी जोड़ी है।
पुलिस के बयान के अनुसार, "गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। गहन जांच और सीसीटीवी फुटेज के बारीकी से विश्लेषण के बाद, मामले में BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) जोड़ी गई है, जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।" इससे पहले, सेक्टर 56 के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मनोज कुमार की अगुवाई में एक टीम ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में पीड़िता के घर जाकर उसका विस्तृत बयान दर्ज किया और पहले से दर्ज FIR में नई सख्त धाराएं जोड़ीं।
इससे पहले, गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई घटना पर चुप्पी तोड़ते हुए, पीड़िता सिया ने मंगलवार को एक वीडियो बयान जारी किया। इसमें उसने आरोपी ड्राइवर के दावों को सख्ती से खारिज करते हुए उस पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उसका पीछा किया और उसकी टू-व्हीलर को टक्कर मारी, और बाद में "हमदर्दी पाने का नाटक" किया।
अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, सिया ने आरोपी ड्राइवर के एक टीवी इंटरव्यू की ऑडियो क्लिप चलाई। इसमें ड्राइवर ने दावा किया था कि सिया बार-बार बाइक की स्पीड बढ़ा-घटा रही थी और गाड़ियों को "पिंच" (तंग) कर रही थी, साथ ही उसने यह भी कहा कि उसे पता नहीं था कि टू-व्हीलर एक महिला चला रही थी।
उसके दावों को गलत बताते हुए, सिया ने सवाल किया कि ड्राइवर के लिए उस रास्ते पर उसका पीछा करने का क्या कारण था।
"इसमें (आरोपी ड्राइवर के वीडियो में), वह दावा कर रहा है कि मैं बार-बार बाइक की स्पीड बढ़ा और घटा रही थी, और मैं उन्हें 'पिंच' कर रही थी। मुझे लगता है कि मेरा पूरा वीडियो साफ दिखाता है कि कौन किसे 'पिंच' कर रहा था। और अगर आपको लगा भी कि मैं बाइक की स्पीड बढ़ा-घटा रही थी, तो इससे आपको मेरा इतनी दूर तक पीछा करने का क्या हक मिल जाता है?" उसने सवाल किया।
ड्राइवर के इस दावे को खारिज करते हुए कि वह उसके जेंडर (स्त्री या पुरुष होने) को पहचान नहीं पाया था, सिया ने कहा, "और जैसा कि वह दावा करता है कि उसे पता ही नहीं था कि कोई लड़की बाइक चला रही थी—यह पूरी तरह से नामुमकिन है। जाहिर है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं और पीछे चोटी में बंधे हुए हैं। आपने वह देखा, आप पास आए, आपने इशारे किए और मुझसे बाइक रोकने को कहा।"