SC की कार्रवाई के बाद, तीन साल की बच्ची से रेप के आरोप में तीन लोग गिरफ़्तार

Update: 2026-03-22 04:27 GMT

गुरुग्राम Gurugram: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में CBI या SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। इसके बाद, शनिवार को गुरुग्राम पुलिस ने दो महिला घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया।

बच्ची के साथ दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच सेक्टर 54 की एक रिहायशी सोसाइटी में यौन उत्पीड़न किया गया था। बच्ची के माता-पिता की शिकायत के बाद, एक FIR दर्ज की गई। एक वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बच्ची द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने घटना का पूरा ब्योरा देते हुए बयान देने के बावजूद, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तीन जजों की बेंच — जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली शामिल थे — ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने पर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई सोमवार के लिए तय कर दी।

इसके बाद, शनिवार को गुरुग्राम पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान संगीता (उत्तर प्रदेश के एटा जिले के घमुरिया गांव की रहने वाली), पाकिला (पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बारा चांदघर गांव की रहने वाली) और उसके पति कबीर मुल्ला के रूप में हुई। ये सभी फिलहाल गुरुग्राम की घाटा झुग्गी बस्ती में रह रहे थे। बच्ची द्वारा अपनी मां को कथित उत्पीड़न के बारे में बताने के बाद, माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। FIR दर्ज करते समय, शुरुआती जांच में पता चला था कि घरेलू सहायिकाओं में से एक ने हाल ही में बच्ची के घर पर काम करना शुरू किया था। दूसरी सहायिका पड़ोस के एक अपार्टमेंट में काम करती थी। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच, उनके पुरुष साथी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया।

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