Faridabad: अदालत ने युवक को गोली मारने के दोषी को सात साल की सजा सुनाई

50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

Update: 2024-08-23 07:05 GMT

फरीदाबाद: अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने गोलीकांड के अपराधी को सजा सुनायी है. अगस्त 2009 में पैसे के लेन-देन के दौरान अपराधी ने उन्हें पिस्तौल से गोली मार दी थी. पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। जिस मामले में कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई है. 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी निवासी बलराज 12 अगस्त 2009 को अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-3 स्थित महिपाल आर्य के घर गए थे। उनके साथ 15-20 लोग और भी थे. रात 11 बजे ये सभी सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान कार में सवार बिल्लू, राजू और मनोज ने तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने तीन से चार राउंड फायरिंग की. एक गोली रवि भारद्वाज की पीठ में लगी। हमले में रवि जमीन पर गिर गया. हमलावर मौके से भाग गए। रवि के दोस्तों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लीगल सेल के एडवोकेट रवींद्र गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता बलराज और आरोपी मनोज के बीच पैसों को लेकर विवाद था. बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सजा सुनाई.

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