बैंक धोखाधड़ी मामले में हरियाणा के कारोबारी की 7.52 करोड़ रुपये ईडी ने किया संपत्ति कुर्क
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हरियाणा स्थित महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक की 7.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। अधिकारियों ने बताया कि अशोक कुमार मित्तल की कुर्क की गई अचल संपत्ति पंजाब के मानसा में प्लॉट और जमीन के रूप में है।
ईडी ने हरियाणा की करनाल स्थित कंपनी महेश टिम्बर, उसके निदेशक अशोक कुमार मित्तल और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक लोक सेवक की कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से, 21.47 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के वास्तविक पत्र के खिलाफ, धोखाधड़ी से 173.03 करोड़ रुपये की राशि विदेशों में स्थानांतरित कर दी थी। बैंक को 155 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया, "जांच से पता चला है कि बैंक ऋण निधि को सिंगापुर में पंजीकृत निदेशक की एक संबंधित इकाई को भेज दिया गया था और लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से पैसा निकाला गया था।"