30 सितंबर से पहले जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं 15% छूट

Update: 2023-09-27 06:31 GMT
हरियाणा सरकार उन शहरी संपत्ति मालिकों को 15 प्रतिशत की छूट दे रही है जो वर्ष 2023-24 के लिए अपने संपत्ति कर का पूरा भुगतान 30 सितंबर तक कर देते हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि यदि हरियाणा शहरी संपत्ति कर मूल्यांकन में कोई त्रुटि है, तो संपत्ति मालिक उन्हें https://ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन सुधार सकते हैं। त्रुटियों को संबोधित करने के बाद, उन्हें संपत्ति डेटा को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
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