रोहतक। खरीफ सीजन में बिजाई की जाने वाली फसलों का बीमा किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। ताकि प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा मिल सके और नुकसान की भरपाई हो सके। फसलों का बीमा करवाने के लिए विभागीय स्तर पर किसानों को जागरूक भी किया जाएगा।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खरीफ फसलों की बुवाई के बीच सरकार की तरफ से पहल की गई है। सरकार की कोशिश है कि किसान इस योजना का लाभ लेकर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचा सकें।
31 तक करवा सकते हैं बीमा
पीएमएफबीवाई योजना के तहत किसानों कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी जाती है। अगर बीमित फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है तो किसानों को दावे के रूप में राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य उन्हें कर्ज के बोझ से बचाना है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। खरीफ मौसम में कपास, मक्का, धान, बाजरा व मूंग फसलों को प्रमुख फसल माना गया है। बीमित जोखिम में स्थानीय आपदा तथा फसल बुवाई से कटाई बाद नुकसान को शामिल किया गया है।
ये दस्तावेजों आवश्यक
-आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- भूमि
- फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज
प्रचार वैन करेगी किसानों को जागरूक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा प्रचार वैन चलाई गई। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल ने प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह वैन सभी गांव में जाकर किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगी।