सीएमओ ने मेडिकल स्टाफ से कहा, यूनिफॉर्म कोड का पालन करें नहीं तो कटेगा वेतन

सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को अपनी वर्दी पहनने के लिए सख्ती से कहा गया है।

Update: 2024-03-17 04:54 GMT

हरियाणा : सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों (ईएमटी) और अन्य कर्मचारियों को अपनी वर्दी पहनने के लिए सख्ती से कहा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एमके भादू ने इस संबंध में प्रधान चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) और चिकित्सा अधिकारी (एमओ) को निर्देश जारी किए हैं। यह भी बताया गया है कि जो कर्मचारी वर्दी में नहीं आएंगे, उन्हें या तो उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा या वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा। सीएमओ के आदेश की सख्ती का असर अस्पतालों में दिखने लगा है।

हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों के लिए ड्रेस कोड नीति लागू करने के आदेश जारी किए थे। ड्रेस कोड चौबीसों घंटे लागू माना जाता है। लेकिन, ड्रेस कोड लागू नहीं होने की बात स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आयी. इसके बाद सीएमओ ने सभी सिविल अस्पतालों, पीएचसी और उपकेंद्रों में ड्रेस कोड लागू करने के लिए पत्र जारी करते हुए सख्ती के साथ निर्देश दोहराए।
सिरसा के सीएमओ डॉ. एमके भादू ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और सीएचसी और पीएचसी समेत अन्य संस्थानों के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी इस संबंध में लापरवाही बरतता है, उसे उस दिन के लिए अनुपस्थित कर दिया जाए. इतना ही नहीं उनका वर्दी भत्ता भी काटा जाएगा।


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