नागरिक 26 अप्रैल तक मतदाता के रूप में करा सकते हैं नामांकन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नागरिक 26 अप्रैल तक मतदाता के रूप में नामांकन कर सकते हैं।

Update: 2024-03-30 03:51 GMT

हरियाणा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नागरिक 26 अप्रैल तक मतदाता के रूप में नामांकन कर सकते हैं। अग्रवाल ने कहा, पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ, चुनाव पंजीकरण अधिकारी और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी के पास फॉर्म 6 भरकर अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://www.ceoharana.gov.in पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

पंजीकरण करने के लिए, व्यक्ति निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र के साथ दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ के साथ ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 1950 भी डायल कर सकते हैं।
अग्रवाल ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की सुविधा के लिए, ईपीआईसी कार्ड और फोटो मतदाता पर्चियां ब्रेल लिपि में मुद्रित की जाएंगी, और ब्रेल मतपत्र और ईवीएम पर पर्चियां जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 148597 है.
उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित मतदाता और दिव्यांग मतदाता वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहायक ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 19829,675 मतदाता हैं, जिनमें 10525,840 पुरुष, 9303,385 महिलाएं और 450 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।


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