Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने स्नैचिंग के एक मामले में दो व्यक्तियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों बलबीर सिंह उर्फ गुल्ला Balbir Singh alias Gulla और महेंद्र सिंह पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर 49 निवासी आकाश यादव ने शिकायत में बताया कि वह सेक्टर 28 मोटर मार्केट में काम करता है। पिछले साल 5 फरवरी को वह सेक्टर 27/28/29/30 चौक के पास फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो लड़कों ने उसका मोबाइल छीन लिया। उसने शोर मचाया। बाइक पर आ रहे एक पुलिसकर्मी ने लड़कों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। सरकारी वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।