Chandigarh,चंडीगढ़: भू-अर्जन विभाग ने सेक्टर 53 में फर्नीचर मार्केट को नोटिस जारी कर दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानें गिराने और सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। दुकानदारों को दिए गए नोटिस में विभाग ने स्पष्ट किया है कि Chandigarh प्रशासन ने 2002 में जमीन का अधिग्रहण किया था और यह बढेरी गांव का हिस्सा है। दुकानदारों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद, सभी याचिकाओं का सितंबर 2023 में निपटारा कर दिया गया। न्यायालय के निर्णय ने प्रशासन के भूमि को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा, जिसने पहले ही मूल भूस्वामियों को मुआवजा दे दिया है। नोटिस के अनुसार, दुकानदारों को अब 28 जून तक सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों को गिराने और इसे उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया गया है। इसका पालन न करने पर विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसका खर्च दुकानदारों को स्वयं वहन करना होगा। गैर-अनुपालन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दुकानदार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे थे, इसलिए वैधानिकता और सही स्वामित्व बहाल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है।