Punjab: अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बयान

Update: 2025-01-09 16:33 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल एक परिवार के सदस्य तक सीमित है तथा प्रारंभिक नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्त होने के पश्चात इसे दूसरे सदस्य तक नहीं बढ़ाया जा सकता। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल तथा न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने एक लेटर पेटेंट अपील को खारिज करते हुए यह बात कही। अपीलकर्ता ने न्यायालय में अपने भाई की सेवा समाप्त होने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। उसने पहले अपने पिता के निधन के पश्चात लाभ उठाया था। अन्य बातों के अलावा, उसके वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता का भाई मानसिक बीमारी से पीड़ित था तथा वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता था, जिसके पश्चात उसकी सेवा समाप्त कर दी गई।
उन्होंने आगे कहा कि परिवार का एक सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है। इस प्रकार, अपीलकर्ता अपने भाई की सेवा समाप्त होने के पश्चात पात्र थी तथा उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए था, विशेषकर तब जब परिवार आर्थिक कठिनाई में था तथा दोनों छोरों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था।
लेकिन न्यायालय ने जोर देकर कहा: "एक बार परिवार के किसी सदस्य ने अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उठा लिया है, तो उस परिवार के सदस्य की सेवा समाप्त होने के बाद उसे किसी अन्य परिवार के सदस्य को नहीं दिया जा सकता।" पीठ ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कर्मचारी की अचानक मृत्यु के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट को कम करना था। निर्णय में कहा गया, "इसका उद्देश्य केवल उस तात्कालिक वित्तीय संकट से पार पाना है जो एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु पर परिवार को घेर लेता है।"
अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उसके भाई की नौकरी उसकी बीमारी के कारण समाप्त कर दी गई थी, न्यायालय ने कहा: "हमें अपीलकर्ता के वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि अपीलकर्ता का भाई मानसिक बीमारी से पीड़ित था, क्योंकि निजी चिकित्सक के पर्चे के अलावा कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।" सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसी नियुक्तियाँ गैर-हस्तांतरणीय हैं और निहित अधिकार नहीं हैं। इसमें कहा गया है, "काफी समय बीत जाने और संकट से उबरने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता और न ही इसकी पेशकश की जा सकती है।" पीठ ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "हमें एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली, जिसके लिए लेटर्स पेटेंट अपील में हस्तक्षेप करना उचित हो। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।"
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