CHANDIGARH NEWS: कैट ने पीजीआई को पेंशन में कटौती न करने का निर्देश दिया
Chandigarh: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने पीजीआई को निर्देश दिया है कि जब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उनकी मासिक पेंशन में कटौती न की जाए। कैट ने यह आदेश 73 वर्षीय तिलक राज शर्मा और अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मई 2023 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के नियम 4 के साथ धारा 19 के तहत अधिवक्ता करण सिंगला के माध्यम से दायर आवेदन पर पारित किया।
आवेदन में आवेदकों ने कहा कि PGI ने अवैध और मनमाने तरीके से बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए उनकी पेंशन में कटौती की है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने पीजीआई को अभ्यावेदन दिया है; हालांकि, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीठ ने सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और जब तक अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि उसने मामले पर विचार किया है और उसका मानना है कि प्राकृतिक न्याय मिलेगा, खासकर तब जब आवेदकों को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है और अभ्यावेदन लंबित है।
उन्होंने कहा कि वे सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत 2007 और 2014 के बीच सेवानिवृत्त हुए और पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन का कम्यूटेशन और छुट्टी नकदीकरण जैसे सभी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया। आवेदकों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन मिल रही है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जिसमें 7वें सीपीसी के तहत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के अप्रैल 2023 के लिए उनकी पेंशन कम कर दी गई।
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