Chandigarh: आरोपपत्र में विदेशी आतंकवादियों के नाम शामिल

Update: 2025-03-22 13:18 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज यहां एनआईए कोर्ट में सेक्टर 10 ग्रेनेड हमला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी पासिया, पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर विदेशी आतंकवादियों के निर्देश पर हमला किया था। आरोप पत्र में नामित अन्य आरोपियों में रोहन मसीह और विशाल मसीह शामिल हैं। एनआईए ने मामले में ऑटो चालक कुलदीप कुमार, अमरजीत सिंह और आकाशदीप सिंह पर आरोप नहीं लगाया है। पिछले साल 11 सितंबर को सेक्टर 10-डी में एक घर पर ग्रेनेड फेंका गया था। शुरुआत में यूटी पुलिस ने जांच की और बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया। पुलिस ने मामले के सिलसिले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ऑटो चालक कुलदीप कुमार भी शामिल था, जिसने आरोपियों को सेक्टर 10-डी के घर तक पहुंचाया था।
एनआईए की जांच साजिश के व्यापक पहलू पर केंद्रित थी। रोहन मसीह और विशाल ने कथित तौर पर हरप्रीत और रिंदा के कहने पर घर के आंगन में हथगोला फेंका। हमले से पहले उन्होंने इलाके की रेकी की थी। हमले के बाद हरप्रीत ने कथित तौर पर पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाकर विस्फोट की जिम्मेदारी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारी कई सालों से आतंकवादियों के रडार पर था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से हमलावरों को गिरफ्तार किया। घर के मालिक, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और उनकी पत्नी हमले में बाल-बाल बच गए। हमले से कुछ मिनट पहले वे बरामदे में बैठे थे। आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 13, 16, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 351 (2) 333 और 61 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी है।
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