Chandigarh चंडीगढ़: स्थानीय अदालत Local court ने पोक्सो के एक मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर 14 अगस्त 2023 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी 12 वर्षीय बेटी को धनास झील के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 4 लाख रुपये देने की सिफारिश भी की।