Chandigarh: अदालत ने आठ साल पुराने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी किया
Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने आठ साल पहले दर्ज बलात्कार और पोक्सो मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के भाई की शिकायत पर 24 जनवरी, 2017 को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) एन और 376 एबी तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। उसने बताया कि आरोपी उसकी 14 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर अपने पैतृक स्थान बिहार ले गया।
जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। आरोपी के वकील गौरव सहोता और प्रबल विक्रांत ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।