Chandigarh: होटल के खिलाफ सेवा में लापरवाही का मामला खारिज

Update: 2024-10-18 10:59 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चोरी के कृत्य को सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग District Consumer Disputes Redressal Commission ने इस पर गौर करते हुए गुरुग्राम निवासी एक व्यक्ति द्वारा होटल माउंटव्यू, चंडीगढ़ के खिलाफ दायर की गई शिकायत को खारिज कर दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक विवाह समारोह के दौरान होटल के कमरे से उसके 6 लाख रुपये से अधिक के कीमती सामान चोरी हो गए थे। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में स्वाति चटर्जी ने कहा कि उनके रिश्तेदार ने अपनी बेटी की शादी के लिए पांच कमरे बुक किए थे। शादी समारोह के लिए वह और उनके पति 19 मई, 2022 को होटल में ठहरे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने आभूषण रखने के लिए लॉकर मांगा था, लेकिन होटल ने लॉकर नहीं दिया। शादी समारोह 21 मई, 2022 को हुआ था। देर रात तक जश्न चलता रहा और वह अपने पति के साथ करीब 2.15 बजे अपने कमरे में लौटी। अगले दिन जब उसने सामान पैक करना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके बैग से आभूषण गायब थे। उसने होटल प्रबंधन से शिकायत की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।
फुटेज में होटल स्टाफ जैसे कपड़े पहने एक व्यक्ति होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा और डुप्लीकेट मैग्नेटिक की कार्ड लेकर कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद वह हाथ में बैग लेकर कमरे से बाहर आया। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसने बताया कि चोरी में दो सोने के सेट, एक जोड़ी सोने की बालियां, एक सोने की अंगूठी और 1.30 लाख रुपये का सामान खो गया। उसने दावा किया कि चोरी की कुल राशि 6.80 लाख रुपये थी। उसने कहा कि होटल प्रबंधन ने उसे मुआवजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके बीमाकर्ता ने दावा राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, होटल प्रबंधक और सिटको ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कभी लॉकर नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति शिकायतकर्ता के कमरे का सही विवरण लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा था और खुद को उनका मेहमान बताया था। कथित व्यक्ति ने डुप्लीकेट मैग्नेटिक की इस आधार पर मांगी थी कि उसने अपनी चाबी कमरे में ही छोड़ दी है। रिसेप्शनिस्ट ने कमरे का विवरण सत्यापित किया और उसे सही पाया। इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने प्रोटोकॉल के अनुसार व्यक्ति को डुप्लीकेट मैग्नेटिक की जारी कर दी। दलीलें सुनने के बाद आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चोरी के कृत्य को सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता। इसलिए होटल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत विचारणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।
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