Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Additional Sessions Judge की अदालत ने सेक्टर 45 के बुड़ैल निवासी दिलशाद मलिक उर्फ काला को स्नैचिंग के दो अलग-अलग मामलों में पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक मामले में दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने पहला मामला सेक्टर 32 स्थित सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल की महिला शिक्षिका की शिकायत पर दर्ज किया था। उसने बताया कि 13 अप्रैल 2023 को वह सेक्टर 45 स्थित सेंट स्टीफन स्कूल में चर्च में प्रार्थना करने के बाद पैदल घर लौट रही थी। शाम करीब सात बजे जब वह एक घर के सामने पहुंची तो एक्टिवा सवार एक व्यक्ति पीछे से आया और उसकी सोने की चेन छीनकर भाग गया। सेक्टर 46 निवासी खुशबू कुमारी की शिकायत पर उसी व्यक्ति के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया गया।
खुशबू ने बताया कि सात अप्रैल 2023 को वह अपने बेटे के साथ सब्जी खरीदने के लिए सेक्टर 46 की मंडी गई थी। रात करीब सवा आठ बजे जब वह घर लौट रही थी, तभी पीछे से एक एक्टिवा सवार आया और उसकी सोने की चेन छीनकर भाग गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा चलाने की मांग की। सरकारी वकील जेपी सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोनों मामलों में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी पाया और उसे प्रत्येक मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों मामलों में दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।